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PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹2,000 की आर्थिक सहायता

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana: सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना आवश्यक है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं करने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी वंचित हो जाएंगे। इसके बावजूद जिले में अभी तक करीब 22 हजार किसानों ने ही फार्मर रजिस्ट्री कराई है।

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जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के लाभ के लिए 2,71,099 किसान पंजीकृत हैं, मगर 26 दिसंबर तक 21,367 किसानों ने ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है। यानी अभी तक 7.88 प्रतिशत ही किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री करा सके हैं जबकि फार्मर रजिस्ट्री के लिए कृषि विभाग लगातार प्रचार-प्रसार कर रहा है। PM Kisan Yojana

अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यह लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको इस लेख में पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त कब आएगी इसकी पूरी जानकारी देंगे इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें।

योजना का मुख्य उद्देश्य:

  • किसानों की आय को सुनिश्चित करना।
  • कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाना।

बैंक ऑफ़ बड़ोदा दे रहा है आधार कार्ड पर

₹50,000 से ₹100000 तक का लोन

योजना के अंतर्गत लाभ:

  • पात्र किसानों को ₹6,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
  • यह धनराशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाती है। PM Kisan Yojana

आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड
  2. बैंक अकाउंट पासबुक
  3. भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र
  4. मोबाइल नंबर

सभी महिलाओं को ही लाभ मिलेगा

यहां क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करें

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. PM-KISAN आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
  2. ‘Farmer Corner’ सेक्शन में जाएं।
  3. ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें।
  4. आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  5. आवेदन की स्थिति पोर्टल पर चेक करें।

पात्रता:

  1. छोटे और सीमांत किसान।
  2. किसान के पास कृषि योग्य भूमि का रिकॉर्ड होना चाहिए।
  3. किसान के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  4. संस्थागत भूमि धारक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। PM Kisan Yojana

PM-KISAN हेल्पलाइन नंबर:

  • PM-KISAN टोल-फ्री नंबर: 1800-115-526
  • हेल्पलाइन नंबर: 155261

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